Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana : पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजना का संचालन कर रही है इसी कड़ी में अब झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें सरकार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए लोन उपलब्ध कराती है।
अगर आप सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे है लोन को प्राप्त कर खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो आज का ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा रोजगार सृजन योजना का शुरूआत किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले लोन पर 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है।
इसके अलावा अगर युवा ₹50000 का लोन लेता है तो उसमें किसी भी प्रकार के गारंटी की आवश्यकता नहीं पढ़ती है। झारखंड सरकार इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, महिला सखी मंडल को दिया जो उपलब्ध कराया जाता है।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है जिसके लिए सरकार द्वारा इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में युवाओं को खुद का स्वरोजगार कर शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। ये योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ पा कर युवा अपने आप को आत्मनिर्भर पाते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ
- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरुआत झारखंड के किया गया है।
- इस योजना में राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए का लोन मिलता है।
- वहीं 25 लाख रुपए के लोन पर सरकार 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए का सब्सिडी भी मिलता है।
- ये योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजना है।
- इसके अलावा अगर युवा 50 हज़ार रुपए तक लोन लेता है तो उसमें किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग जन एवं सखी मंडल की महिलाओं को दिया जाता है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ झारखंड के मूल निवासी पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को मिलता है।
- ऐसा युवा जिसका उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है वह केवल लाभ लेने के लिए पात्र है।
- ऐसे युवा जिसके परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक है वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग जन, सखी मंडल जैसे महिलाएं भी लोन ले सकती है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- बिजनेस रिपोर्ट
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन आपको ऑफलाइन करना होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन के लिए सबसे पहले आपको संबंधित कार्यालय में चले जाना है। जहां से आपको इस योजना का आवेदन फार्म मिलेगा। आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा कर देना है। इसके बाद अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं तो आपके बैंक खाते में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम