Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है इस योजना के तहत बेटियों का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होता है जिसके लिए सरकार कन्याओं को विवाह में 51 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
जो कन्याएं योजना की पात्रता की सभी पूर्ण करेंगी उन्हें ही केवल सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी। आज के इस पोस्ट में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाले जिसकी मदद से आप आवेदन कर लाभ ले सकती हैं।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
गरीब परिवार जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं उनको मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत बेटियों को सरकार विवाह के समय 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ राज्य की कन्याओं के अलावा तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी सरकार सहायता प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली ऐसी महिला जो असहाय हैं और जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, उनके लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना में सरकार द्वारा विभाग के समय 51 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा ये राशि वैसे बेटियों को दिया जाता है जो इसके लिए आवेदन करती है।
Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Aim
मध्य प्रदेश राज्य की गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुरूआत सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना में गरीब परिवार की बेटियों की विवाह में परेशानियों का सामना न करना पढ़े इसके लिए सरकार हर संभव सहायता प्रदान करती है।
सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य की 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों के विवाह में सहायता दिया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना में बेटियों के विभाग में 51000 रुपए का आर्थिक मदद दिया जाता हैं।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Benefits
- कन्याओं को सही उम्र में विवाह करने हेतु 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दिया जाता है।
- इस योजना के लाभ से गरीब परिवार अपनी बेटियों की विहाह बिना किसी आर्थिक समस्या के होता है।
- इस योजना के संचालन से बाल विवाह में भी कमी आता है तथा साक्षरता दर में भी होता है।
- योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं के विवाह हेतु सरकार परिवारों को सहायता प्रदान करती है।
- तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जो असहाय हैं और विवाह करना चाहती है उन्हें भी सरकार लाभ प्रदान करेगी।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उस कन्या को सरकार द्धारा दिया जाता हैं जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हुआ है।
- कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होने चाहिए तभी लाभ मिलता है।
- जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- निराश्रित और असहाय, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना से पुनर्विवाह हेतु लाभ मिलता है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोलड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक प्रमाण पत्र
- विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब पोर्टल का मुख्य पेज पर आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें का विकल्प मिलेगा जिसमें क्लिक करना है।
- अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इस फॉर्म मे आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे जनकारी को भरना हैं।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करो अपलोड कर सबमिट करना है।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।