Hariyana Mukhyamantri Shehri Awas Yojana 2024: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान प्रदान करने हेतु 2.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत केवल शहर में निवास करने वाले नागरिक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। इस योजना में खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे, इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए स्वयं का पक्का मकान नहीं है वह सभी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
अगर आप भी हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं और शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं एवं सरकार द्वारा शुरू की गई शहरी आवास योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करने का विचार कर रहे हैं तो आज इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़ें। आगे हम आपको इस योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता की जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
Hariyana Mukhyamantri Shehri Awas Yojana 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों को पक्का मकान निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान कर रही है परंतु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे परिवार जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को शुरू किया।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को पक्का मकान निर्माण करने के लिए 2.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यह पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को विभिन्न किस्तों में जारी करेगी।
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Hariyana Mukhyamantri Shehri Awas Yojana Eligibility
- हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ केवल राज्य की मूल निवासी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना में आवेदन जमा करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति द्वारा पहले से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- इस योजना में केवल शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को लाभान्वित किया जाएगा।
Hariyana Mukhyamantri Shehri Awas Yojana Required Documents
- असंगठित श्रमिक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Hariyana Mukhyamantri Shehri Awas Yojana Application Process
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करना चाहते हैं तो आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा कर दीजिए।
इस प्रकार आप हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आवेदन जमा हो जाने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जमा किए गए आवेदन की जांच की जाएगी। सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।