Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: पशुपालन करने पर मिलेगा 90% तक सब्सिडी, देखें पूरी जानकारी

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद पर 50% से 90% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है और पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए आगे पढ़ें।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत झारखंड के पशुपालक दुधारू पशु खरीदने पर 50% से 90% तक सब्सिडी पा सकते हैं। इस योजना से किसानों को पशु खरीदने में कम खर्च होता है, क्योंकि 90% तक की राशि वापस मिल जाती है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे पात्रता पूरी करके आवेदन कर सकते हैं। झारखंड राज्य में गरीब और मध्यवर्गीय किसानों की मदद के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, जो किसान पशुपालन करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सरकार पशु खरीदने पर सब्सिडी दे रही है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ

  • इस योजना में दुधारू पशु खरीदने पर सब्सिडी मिलती है।
  • अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 75% सब्सिडी दी जाती है।
  • जरूरतमंद और निराश्रित महिलाओं को 90% सब्सिडी दी जाएगी।
  • राज्य सरकार पशुओं के लिए एंबुलेंस और पशु चिकित्सक क्लीनिक की व्यवस्था कर रही है।
  • झारखंड सरकार की प्रयोगशालाओं में लगभग 1 करोड़ औषधि टिकों का निर्माण किया जाएगा।
  • इस योजना के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
  • सब्सिडी की राशि सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना में केवल झारखंड के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना का लाभ सिर्फ पशुपालक किसानों को मिलेगा।
  • लाभ पाने के लिए किसानों के पास पशुओं के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए।
  • जो किसान योजना की सभी शर्तें पूरी करेंगे, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
  • आवेदक के पास सभी जरुरी दस्ताबेज होना चाहिए।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको अपने पास के पशुपालक कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाने के बाद, आप अधिकारियों से योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।
  • फिर, आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फार्म दिया जाएगा।
  • इसके बाद, फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें।
  • इसके बाद, आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां फार्म के साथ संलग्न करें।
  • अब आप फार्म और दस्तावेजों को कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके बाद, अधिकारी आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। इस योजना के तहत, दुधारू पशु खरीदने पर किसानों को सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलती है। खासकर गरीब और मध्यवर्गीय किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके जीवनस्तर को सुधारता है। किसान पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान में रखकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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