Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana : शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार नई नई योजना का शुरुआत कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी कड़ी में अब झारखंड सरकार के द्वारा भी राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरूआत किया गया है जिसके तहत सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है।
ये लोन सरकार द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है जिसे राज्य पढ़े लिखे लिखे बेरोजगार युवा आवेदन कर आसानी से प्राप्त कर सकते है। आज के इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा तो आर्टिकल में अंत तक बने रहे।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है इस योजना के तहत राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली लोन पर 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है।
वहीं अगर युवा बिजनेस के लिए ₹50000 तक लोन लेता है तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं पढ़ती है। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, सखी मंडल को उपलब्ध कराया जाता है जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवेदन करना होगा।
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Aim
झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है जिसके लिए सरकार द्वारा इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में युवाओं को खुद का स्वरोजगार कर शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। ये योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ पा कर युवा अपने आप को आत्मनिर्भर पाते हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासी पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा।
- ऐसा युवा जिसका उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है वही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
- राज्य के ऐसे युवा जिसके परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है वही योजना का लाभ ले सकता हैं।
- इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग जन, सखी मंडल जैसे महिलाएं भी लेने के लिए पात्र होती है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Documents
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- बिजनेस रिपोर्ट
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संबंधित कार्यालय
यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे बताए इन कार्यालय में जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं –
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply From
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से अगर आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, आवेदन आपको ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana आवेदन के लिए सबसे पहले आपको संबंधित कार्यालय में चले जाना है। जहां से आपको इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त होगा।
आवेदन फार्म प्राप्त करने की पश्चात फॉर्म को भरना है और फिर ऊपर बताएं सभी दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह कर संबंधित कार्यालय में ही जमा कर देना है। जमा करने के पश्चात आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं तो सरकार आपको लाभ अवश्य देगी।