Bihar Mukhymantri Udyami Yojana : बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए, देखे पूरी जानकारी

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana 2024

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana 2024 : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, और बाकी 5 लाख रुपये 1% वार्षिक ब्याज दर पर मिलते हैं। इस राशि को 84 किस्तों में चुकाने की सुविधा भी दी गई है।

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अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर 10 लाख रुपये की मदद से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमारा लेख अंत तक पढ़े, हमने इस लेख में इस योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी दी है

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana 2024

जरूरतमंद लोगों को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि लोन के रूप में उपलब्ध होती है, जिसे 84 किस्तों में चुकाना होता है। कुल राशि का 50% भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है, जबकि बाकी 50% राशि 1% वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होती है। इस ब्याज की भुगतान समय सीमा के अंदर करना जरूरी होता है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना है क्योंकि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच व्यापारिक क्षेत्र में कमी है। इसलिए सरकार ने इन लोगों के लिए विशेष योजना बनाया है। यदि इन व्यक्तियों के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पा सकते हैं।

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Bihar Mukhymantri Udyami Yojana Benefits

  • बिहार उद्यमी योजना 2024 के तहत, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार, नए उद्योग स्थापित करने के लिए खास लाभ दिए जाते हैं।
  • इस योजना में अधिकतम 10,00,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जिसमें विशेष प्रोत्साहन शामिल है।
  • स्वीकृत राशि का 50% यानी 5,00,000 रुपये तक अनुदान के रूप में दिया जाता है।
  • स्थानीय लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें उन्हें केवल परियोजना की कुल लागत का 50% चुकाना होता है।
  • इसके अंतर्गत, अधिकतम 5,00,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जिसे 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में चुकाना होता है।

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana Eligibility

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • यह योजना केवल राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है।
  • आवेदन करने के लिए उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदकों को इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, ITI या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
  • बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास बैंक में करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana Documents

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Bihar Mukhymantri Udyami Yojana Online Apply

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज में आपसे आवेदक का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल ID और अन्य जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। इन सभी जानकारियों को दर्ज करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद, Get OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे खाली बॉक्स में भरकर सत्यापित करें।
  • सत्यापन के बाद, आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसकी मदद से वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अपनी शिक्षा संबंधित जानकारी दर्ज करें। इसके बाद पारिवारिक विवरण में व्यवसाय संबंधित जानकारी, सालाना आय आदि को दर्ज करें।
  • अगले स्टेप में, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट का प्रकार, बैंक आईएफएससी कोड, और आपकी बैंक शाखा का नाम दर्ज करें। ट्रांजैक्शन ID आदि भी भरें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

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