Gramin Awas Yojana : घर बनने के लिए सरकार कर रही है आर्थिक मदत्त, योजना का लाभ पाने के लिए जल्दी करे योजना में आवेदन

Gramin Awas Yojana : देश में आज भी कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का घर बनवाने या पुराने घर की मरम्मत करवाने में असमर्थ हैं। ऐसे सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) की शुरुआत की है। इस योजना को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को घर बनवाने और मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता मैदानी इलाकों के लिए ₹1,20,000 और पहाड़ी इलाकों के लिए ₹1,30,000 है। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pmayg.nic.in पर जा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) 2024

इस योजना के अंतर्गत कुल लागत ₹1,30,075 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 60:40 के अनुपात में होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात में होता है। योजना के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस विस्तार के बाद मार्च 2024 तक योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र नागरिकों को मिल सकेगा। इस विस्तार से 155.75 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार ₹1,98,581 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने का सपना साकार करने के साथ ही पक्का शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।

Gramin Awas Yojana के लाभार्थी

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
  2. महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
  3. मध्यम वर्ग 1 और 2
  4. अनुसूचित जाति
  5. अनुसूचित जनजाति
  6. कम आय वाले लोग

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पात्रता

  1. आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।
  3. महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
  4. परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।

Pm Awas Yojana Gramin List 2024

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं

  1. इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  2. आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है, जिसमें रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
  3. मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता ₹1,20,000 और पर्वतीय क्षेत्रों में ₹1,30,000 है।
  4. कुल लागत ₹1,30,075 करोड़ रुपये है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाएगी।
  5. परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना महत्वपूर्ण जानकारी

  1. शौचालय को योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा ₹12,000 की राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाएगी।
  2. मकान निर्माण हेतु मनरेगा के तहत 90/95 व्यक्ति दिवस अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान है।
  3. निर्माणित घरों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाएगा।
  4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे।
  5. जल जीवन मिशन के तहत पाइप से जल पूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
  6. मकान का आवंटन पति-पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  7. ग्रामीण महिलाओं के नाम पर 68% आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  8. निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. बैंक खाता (आधार से लिंक होना चाहिए)
  4. मोबाइल नंबर
  5. पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. DATA ENTRY विकल्प पर क्लिक करें।
  3. पंचायत/ब्लॉक स्तर से मिला Username, Password का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. PMAY G ऑनलाइन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
  5. पंजीकरण फॉर्म में चार प्रकार की जानकारी भरें: Personal Details, Bank A/C Details, Convergence Details, Details From Concern Office।
  6. फॉर्म भरने के बाद इसे संशोधित करें और सबमिट करें।

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