Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रसूति सहायता योजना के तहत ₹16000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने एवं उनके स्वास्थ्य और जन्म लेने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभ | 16,000 रूपए |
पात्रता | गर्भवती महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 16,000 रूपए |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | labour.mp.gov.in |
इस योजना के तहत गर्भवती महिला को ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद बच्चों के जन्म उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला को बाकी ₹10,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी महिला को 16000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करने के लिए मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास कार्यालय और आंगनवाड़ी कार्यालय को कार्य दिया गया है। इन कार्यालय के माध्यम से महिलाओं के आवेदन फार्म जमा किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास के कार्यालय के माध्यम से प्रसूति सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना लाभ
वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना महिलाओं के लिए एक प्रमुख योजना है। इस योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास संबल कार्ड होना आवश्यक है। इसकी योजना के तहत महिलाओं को पहले ₹6000 प्रदान किए जाते हैं इसके पश्चात ₹10000 भी प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार महिलाओं को ₹16000 प्राप्त होते हैं।
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मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
- महिला के पास संबल कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
- महिला के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार की किसी सदस्य की शासकीय नौकरी नहीं होना चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाली महिला के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- संबल कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के आवेदन फार्म आगनवाड़ी कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास कार्यालय के माध्यम से जमा किए जाते हैं। आप अपने आंगनवाड़ी कार्यालय में जाकर प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर सकती हैं। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ नहीं किए गए हैं। इस योजना में केवल ऑफलाइन आवेदन फार्म स्वीकार किया जा रहे हैं जिन्हें आप आंगनवाड़ी कार्यालय और महिला एवं बाल विकास कार्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं।