Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana – राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का शुरूआत किया गया है जिसके तहत राज्य के पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जाता है। योजना का लाभ राज्य के पात्र परिवार आवेदन कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के इस योजना में 5 लाख रुपए तक का मकान निर्माण पर 25% का सब्सिडी भी दी जाती है।
यदि आप राज्य सरकार के इस योजना का लाभ लेकर पक्के मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो आज का ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट के में आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा साथ ही आवेदन कैसे करना है? इसके बारे में भी जानकारी मिलेगा तो आप आर्टिकल में अंत तक बने रहें।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana 2024
राजस्थान सरकार के द्वारा जनवरी 2016 में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का शुरूआत किया गया था। ये योजना केवल राज्य के मजदूर परिवार के लिए है जिसमें गरीब एवं कमजोर श्रमिकों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सहायता दिया जाता है। वैसे परिवार जिनके पास जमीन है लेकिन पैसे की आर्थिक तंगी के कारण वह घर बनाने में असमर्थ है वह सरकार के इस योजना का लाभ आवेदन कर ले सकते हैं।
इसके अलावा सरकार द्वारा इस योजना में श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का भवन निर्माण पर 25% का सहायता राशि भी दिया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला लाभ श्रमिकों को बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है। इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर ले सकते हैं।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार का निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य कारण वैसे परिवार लाभ देना है जिनके पास जमीन है लेकिन वे पक्का मकान बनाने में असमर्थ है ऐसे लोगो सरकार इस योजना में आर्थिक मदद प्रदान करती है।
पक्का मकान न बनाने की का पाने के कारण से अक्सर लोग किराए के घर पर या फिर झोपड़पट्टी में रहा करते हैं। सरकार द्वारा इस योजना में गरीबों के इन्हीं समस्याओं का समाधान निकलते हुए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें केवल राज्य के श्रमिक वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा।
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Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Eligibility
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताओं को पूर्ण करना होगा जो नीचे निम्नलिखित है –
- योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी लोगों को ही मिलेगा।
- योजना का लाभ सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को केवल दिया जाता है
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ उन श्रमिकों को प्राप्त होता है जो एक वर्ष से अधिक श्रमिक विभाग में पंजीकृत हैं।
- इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- जमीन से जुड़े पेपर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Online Apply
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आप नीचे बताएं स्टेप को फॉलो करें –
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी किए गए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- यहां मुख्य पेज पर आपको BOCW Board का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अगले पेज में आपको Scheme का विकल्प मिलेगा जिसमें आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पर क्लिक करना है।
- फिर एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको भरना है और सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को स्कैन कर अपलोड कर सबमिट करना है।
- इस प्रकार से आप निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Note : अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं तो उस स्थिति में आप ऑफलाइन आवेदन कर भी लाभ ले सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्थानीय श्रम कार्यालय मे जा कर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।