Pashupalan Loan Yojana – मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पशुपालन लोन योजना की शुरुआत की है जिससे राज्य के युवाओं और पशुपालकों को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा जिससे लोग पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का लाभ लेकर राज्य के युवा खुद का पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
Pashupalan Loan Yojana Benefits
- इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा।
- लोन पर केवल 5% ब्याज दर लागू होगी।
- यह लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा।
- लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Pashupalan Loan Yojana Eligibility
- आवेदक किसान मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
- डेयरी सहकारी समिति या दुग्ध समिति की सक्रिय सदस्यता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक किसी भी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
Pashupalan Loan Yojana Documents
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- डेयरी सहकारी समिति प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- भूमि के सत्यापित दस्तावेज
Pashupalan Loan Yojana Benefits
- इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के सभी वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- कम से कम 5 या 5 से अधिक पशुओं के पालन के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन 5% ब्याज दर से दिया जाएगा।
- लोन का भुगतान 36 किस्तों में बैंकों को किया जा सकता है।
- पशुपालन लोन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Pashupalan Loan Yojana Application Process
मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के अंतर्गत राज्य के इच्छुक नागरिक पशुपालन लोन को अपने जिले के चिन्हित बैंकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य के हर जिले में 3-4 बैंकों को चिन्हित किया हुआ है। वहीं आवेदक पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट www.mpdah.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के दफ्तर से भी संपर्क किया जा सकता है।